Ahmedabad : सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व आईपीएस आरबी श्रीकुमार को आज अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश किया गया. बता दें कि कल शनिवार को हिरासत में ली गयी तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर गुजरात एटीएस आज सुबह अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंची. इसके बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने और तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
Ahmedabad, Gujarat | Gujarat ATS presents Teesta Setalvad in Metropolitan Magistrates Court, Ahmedabad, “I am not a criminal,” she shouts going in pic.twitter.com/26lLS36C8T
— ANI (@ANI) June 26, 2022
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की
क्राइम ब्रांच के डीसीपी चैतन्य मंडलिक ने कहा कि 24 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया,उस फैसले के आधार पर क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है. उन्होंने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़, आरबी श्रीकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है. कहा कि जल्द ही तीसरे आरोपी संजीव भट्ट को गिरफ्तार कर लिया जायेगा. उनका कहना था कि पद का दुरुपयोग करते हुए दंगों के मामले में झूठे दस्तावेज और झूठे रिकार्ड पेश किये गये थे.
साथ ही चैतन्य मंडलिक ने आरोप लगाया कि तीस्ता सीतलवाड़ पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है. कहा कि हम सभी तरह के दस्तावेज जमा कर रहे हैं. एसआईटी से भी डॉक्यूमेंट्स लेंगे.
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क्राइम ब्रांच ने सभी तरह के मेडिकल प्रॉसेस पूरे कर लिये हैं
मंडलिक ने कहा कि क्राइम ब्रांच ने सभी तरह के मेडिकल प्रॉसेस पूरे कर लिये है. इसके बाद आरोपियों को तीन बजे कोर्ट में पेश किया जायेगा. कहा कि कोर्ट से दोनों आरोपियों के 14 दिन की हिरासत की मांग की जायेगी. यह भी कहा कि कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपियों को यदि हमलोगों से कोई शिकायत है तो वे मजिस्ट्रेट को बता सकते हैं.
सूत्रों के अनुसार तीस्ता सीतलवाड़ की विदेशी कनेक्शन की जांच की जायेगी. उसके बैंक अकाउंट्स की भी जांच की जायेगी. जिन लोगों ने (कार्यकर्ता, वकील और पत्रकार) तीस्ता सीतलवाड़ की मदद की, उन्हें क्राइम ब्रांच पूछताछ के लिए बुला सकती है और उनसे पूछताछ की जा सकती है कि उनके पास क्या जानकारी है. अपराध शाखा के सूत्रों ने कहा कि कई लोग जांच के दायरे में हैं और जांच लंबी होने जा रही है.
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सोनिया गांधी पर लगाये गये आरोप निराधार : सिंघवी
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के इशारे पर काम किया. यह आरोप पूरी तरह से फर्जी और निराधार हैं. कहा कि कांग्रेस पार्टी इन आरोपों की निंदा करती है. उन्होंने कहा कि आरोप सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है.
जान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका 24 जून को खारिज कर दी थी. याचिका जाकिया जाफरी द्वारा दाखिल की गयी थी. कोर्ट ने SIT की जांच रिपोर्ट को सही माना है. कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में और छानबीन की जरूरत है, क्योंकि तीस्ता इस मामले में जकिया जाफरी की भावनाओं का इस्तेमाल गोपनीय ढंग से अपने स्वार्थ के लिए कर रही थी.
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