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मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को राहत देने से गुजरात हाईकोर्ट का इनकार, फैसला सुरक्षित

Ahmedabad : गुजरात हाईकोर्ट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को आज मंगलवार को राहत नहीं मिली. बता दें कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर सूरत कोर्ट द्वारा सुनाई गयी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. सूत्रों के अनुसार गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका की सुनवाई के क्रम में कहा कि उन्हें किसी तरह से राहत नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने कहा कि गर्मी की छुट्टी के बाद इस पर फैसला सुनाया जायेगा. जान लें कि राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ 25 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था.                                                                     ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">

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सूरत की  अदालत ने दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई

राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय मे मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी. इस मामले में सूरत की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया गया था. न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील को सूरत की सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ गांधी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी थी और मामले की सुनवाई के लिए दो मई की तारीख तय की थी. जान लें कि सत्र अदालत ने भी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ गांधी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. पिछले बुधवार को न्यायमूर्ति गीता गोपी के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया गया था और त्वरित सुनवाई की मांग की गयी थी, लेकिन उन्होंने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. इसके बाद मामला न्यायमूर्ति प्रच्छक को सौंपा गया था. [wpse_comments_template]

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