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गुजरात : सूरत क्राइम ब्रांच ने मौलवी मोहम्मद सोहेल को गिरफ्तार किया, हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप

Ahmedabad : गुजरात  से एक बड़ी खबर आयी है.  सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने मौलवी मोहम्मद सोहेल उर्फ अबु-बकर तीमोल को हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है. खबरों के अनुसार आरोपी  मौलवी  भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा, तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह, हिंदू सनातन संघ के चेयरमैन उपदेश राणा और सुदर्शन टीवी के चीफ एडिटर सुरेश चव्हाणके की हत्या की साजिश रच रहा था. ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">

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पुलिस को मोहम्मद सोहेल की देश विरोधी गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिली थी

सूरत क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि पुलिस को मोहम्मद सोहेल की देश विरोधी गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिली थी. पुलिस लगातार उस पर नजर रख रही थी. मौलवी को सूरत के चौक बाजार इलाके से गिरफ्तार किया गया है. उसके मोबाइल की जांच की गयी. तो कई सनसनीखेज खुलासे हुए. सूरत पुलिस के अनुसार मौलवी मोहम्मद सोहेल मदरसे का टीचर भी है. वह पिछले दो साल से पाकिस्तान के डोंगर और नेपाल के शहनाज के साथ वॉट्सऐप संपर्क में था.

मौलवी अबुबकर तीमोल की व्हाट्सएप चैट से कई खुलासे हुए  

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alt="" width="600" height="400" /> सूरत के पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने जानकारी दी कि आरोपी (मौलवी) पाकिस्तान और नेपाल में मौजूद अपने सहयोगियों के साथ एक हिंदू संगठन के नेता की हत्या के लिए एक करोड़ रुपए की सुपारी देने और पाकिस्तान से हथियार खरीदने की साजिश रच रहा था. बताया कि मौलवी को पाकिस्तान और नेपाल के उसके आकाओं ने लाओस में एक सिम कार्ड उपलब्ध कराया था.

मोहम्मद सोहेल पाकिस्तान, वियतनाम सहित इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, लाओस के संपर्क में था

मौलवी मोहम्मद सोहेल पाकिस्तान, वियतनाम सहित इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, लाओस आदि देशों के कोड वाले वॉट्सऐप नंबर के संपर्क में था. आरोप है कि मोहम्मद सोहेल सांप्रदायिक दुश्मनी फैलाने, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीरें अपलोड करने, हिंदू धर्म को लेकर डाले गये पोस्ट या वीडियो में अश्लील टिप्पणियां करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया.

मौलवी मोहम्मद सोहेल पर विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की गयी

मौलवी मोहम्मद सोहेल पर IPC की धारा 153 (ए) (धर्म, जाति पर अनुचित अपमान या हमले में शामिल होना), 467, 468 और 471 (दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जालसाजी से संबंधित) और धारा 120 ( बी) आपराधिक साजिश के लिए, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के के तहत FIR दर्ज की गयी है. [wpse_comments_template]

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