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गुमला कोर्ट से हत्या के आरोपी को 10 साल की सजा

Gumla: एडीजे वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने हत्या के अभियुक्त मरदा टोंगरीटोली रायडीह निवासी प्रेम प्रकाश मिंज को अपने ही चाचा ओबेद मिंज की हत्या के मामले में धारा 304 के तहज 10 साल कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये का जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकता है. घटना नौ अगस्त 2021 की है. घटना के दिन प्रेम प्रकाश मिंज के टमाटर के खेत में ओबेद मिंज का बैल चला गया था और उसकी टमाटर की फसल को बर्बाद कर दिया था. जिस बात को लेकर प्रेम व ओबेद के बीच में बहस होने लगी. इतने में प्रेम ने जामुन का लकड़ी उठाया और ओबेद के चेहरे व सिर पर वार कर दिया. जिससे ओबेद मिंज गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद परिजन आबेद को रायडीह सीएचसी लेकर पहुंचे जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

फर्जी चेक बना कर राशि निकासी के सात आरोपियों को सात-सात साल की सजा

सीजेएम मनीष कुमार शर्मा की अदालत में शनिवार को फर्जी चेक बना कर आइटीडीए विभाग का नौ करोड़ 5 लाख 16 हजार रूपये का क्लोन चेक बनाकर उसमें फर्जी हस्ताक्षर कर अवैध राशि निकासी करने के मामले में सजा सुनाया गया. जिसमें अभियुक्त मनीष जैन, राज कुमार तिवारी, मनीष कुमार पांडेय, पंकज तिग्गा, गणेश लोहरा, इकबाल, व सज्जन राय उर्फ विवेक को धारा 467 के तहत सात-सात साल की सजा व 10-10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह साधारण कारावास की सजा भुगतना पड़ सकता है. बताते चलें कि मामला 2019 का है. [wpse_comments_template]

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