Gumla News : गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के आजाद बस्ती निवासी ताहीर खान हत्याकांड में सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया. एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने करीब 8.5 साल पुराने इस मामले में छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी. उन पर 22-22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
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सजा पाने वालों में बुधन बैठा, प्रह्लाद बैठा, गुजु बैठा, अहलाद बैठा, राजेश बैठा व दीपक कुमार बैठा शामिल हैं. सभी पालकोट के धोबी टोली के रहने वाले हैं. मामला वर्ष 2017 का है. 21 मार्च 2017 की शाम ताहीर खान अपने दो दोस्तों विवेक विशाल व मोहम्मद महयूद खान के साथ पालकोट के कंदर्प उच्च विद्यालय के समीप बैठा था. इसी दौरान एक वाहन से पहुंचे आरोपियों ने तीनों युवकों पर हमला कर दिया. उनके साथ मारपीट की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गये थे.
जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले गये. इलाज के दौरान ताहीर खान की मौत हो गयी. इसके बाद मामले में विवेक विशाल के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी. मामले में गांव के सुमित केसरी को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही उसकी मौत हो गई थी.
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