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यूपी में गन कल्चर, राजा भैया, ब्रजभूषण, धनंजय को हथियार लाइसेंस कैसे मिला? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया

Prayagraj :  यूपी में गन कल्चर से चिंतित इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बृजभूषण शरण सिंह, राजा भइया, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह सहित 19  कथित बाहुबलियों के हथियारों के लाइसेंसों की जांच के आदेश दिये जाने की खबर  है.

 

कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि गंभीर मुकदमों के बावजूद इन्हें हथियार लाइसेंस और सरकारी सुरक्षा कैसे दी गयी है. इसके अलावा  ने उन दबंगों की आपराधिक इतिहास की जानकारी सरकार से मांगी है, जिनके नाम सरकारी हलफनामों से गायब हैं.  

 

हाईकोर्ट ने कहा है कि इन सबको मिली सरकारी सुरक्षा का ब्यौरा 26 मई तक जमा करें. न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने संत कबीर नगर निवासी जयशंकर की याचिका पर यह आदेश दिया है.

 

इससे पूर्व  कोर्ट ने यूपी में शस्त्र लाइसेंस के आवंटन, नवीनीकरण और नियमों को दरकिनार किये जाने  के संदर्भ मंडलवार जारी शस्त्र लाइसेंसों की जानकारी तलब की थी.

 

बताया जाता है कि  इस आदेश के तहत जो जानकारी अपर मुख्य सचिव (गृह) और संयुक्त सचिव ने अपने हलफनामे में दी, उस आंकड़े को देख कर कोर्ट ने हैरानगी जताई थी. 


 
हलफनामे के अनुसार  उत्तर प्रदेश में  मौजूदा समय में 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस जारी किये गये हैं. इसके अलावा अलग-अलग श्रेणियों में 23,407 आवेदन अभी  लंबित हैं.  

 

6,062 मामलों में दो या दो से अधिक आपराधिक मुकदमों वाले लोगों को  भी शस्त्र लाइसेंस मिले हैं. 20,960 परिवारों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं.

 

इस क्रम में पुलिस प्रमुखों और डीएम के आदेशों के खिलाफ 1,738 अपीलें कमिश्नरों के पास लंबित हैं. सूत्रों के अनुसारअधिकारियों द्वारा पेश हलफनामे से कोर्ट सहमत नहीं है.  

 

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