Ranchi : गुरूमुख सिंह मुखे की क्रिमिनल रिवीजन पर झारखंड हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया है. इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में हुई.सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने गुरमुख सिंह मुखे की याचिका ख़ारिज कर दी है. अदालत ने मुखे को राहत देने से इनकार कर दिया है. याचिका ख़ारिज होने ने मुखे को बड़ा झटका लगा है. इसे भी पढ़ें - लखनऊ">https://lagatar.in/lucknow-building-accident-sp-leaders-mother-dies-under-debris-search-continues-wife-rescue-continues/">लखनऊ
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मुखे को नामजद अभियुक्त बनाया गया है
गुरूमुख सिंह मुखे की ओर से वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने अदालत में पक्ष रखा. यह मामला झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह उर्फ बिल्ला की हत्या की साजिश रचने का आरोप है. जिसमें मुखे को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. जब इस घटना को अंजाम दिया गया था उस समय गुरुमुख सिंह मुखे सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के चैयरमैन के पद पर थे.यह मामला जमशेदपुर ज़िले से जुड़ा हुआ है. इसे भी पढ़ें - BREAKING">https://lagatar.in/breaking-maoist-naveen-yadav-who-was-involved-in-the-killing-of-48-soldiers-surrendered-with-a-reward-of-25-lakhs/">BREAKING: 48 जवानों की हत्या में शामिल 25 लाख का इनामी माओवादी नवीन यादव ने किया आत्मसमर्पण
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