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राष्ट्रीयता पर गुवाहाटी HC की अहम टिप्पणी, जो एकबार भारतीय हो गया, बाद में विदेशी नहीं होगा

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Guwahati : राष्ट्रीयता के मुद्दे पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है और कहा है कि जो एक बार भारतीय हो गया वह बाद में विदेशी नहीं होगा. राष्ट्रीयता से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह बात कही. मालूम हो कि गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह कहा था कि एकबार कोरोना खत्म हो जाए तो हम देशभर में CAA को लागू कर देंगे. इसे भी पढ़ें-कोडरमा:">https://lagatar.in/koderma-84-candidates-nominated-for-the-post-of-pansus/">कोडरमा:

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शाह की इस टिप्पणी के बीच गुवाहाटी हाईकोर्ट की राष्ट्रीयता से जुड़ी इस टिप्पणी को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हाईकोर्ट की विदेशी ट्रिब्यूनल बेंच ने कहा है कि अगर ट्रिब्यूनल ने एकबार किसी को भारतीय घोषित कर दिया तो उस व्यक्ति को दोबारा गैर-भारतीय घोषित नहीं किया जा सकता.मालूम हो कि असम में नागरिकता एक बड़ा मुद्दा है. इसे भी पढ़ें-ED">https://lagatar.in/eds-action-is-rhetoric-the-political-definition-bjp-has-been-coined-is-not-correct-hemant-soren/">ED

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विदित हो कि असम में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां किसी भारतीय नागरिक को अपनी राष्ट्रीयता साबित करने के लिए दो बार से अधिक नोटिस भेजे जा चुके हैं. राष्ट्रीयता से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में ट्रिब्यूनल की राय `रेस ज्यूडिकाटा` के रूप में काम करेगी. जिसका मतलब यह है कि मामला पहले ही तय हो चुका है और उसे फिर से अदालत में नहीं लाया जा सकता है.   [wpse_comments_template]  

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