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ज्ञानवापी केस : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल वाद की वैधता में फैसला सुरक्ष‍ित रखा, ASI सर्वे पर सुनवाई बुधवार को

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Prayagraj : आज मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई हुई. जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की. कोर्ट में एसआई सर्वे (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) और सिविल वाद की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की गयी. मुस्लिम पक्ष मस्जिद इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने याचिकाएं दाखिल की हैं.                   ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">

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वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे का आदेश दिया था

हिंदुओं की तरफ से पक्षकार स्वयं भू आदि विशेश्वर नाथ मंदिर है. मालूम हो कि वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे का आदेश दिया था. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. हालांकि सोमवार को ज्ञानवापी का सर्वे कार्य शुरू हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर दो दिन की रोक (26 जुलाई शाम 5 बजे तक) लगाते हुए याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की छूट दी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मुस्लिम पक्ष ने आज मंगलवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. वाराणसी जिला जज के ASI सर्वे फैसले के खिलाफ दाखिल रिट पिटीशन पर अब कल सुनवाई होगी. जस्टिस जयंत बनर्जी की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी. [wpse_comments_template]

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