New Delhi : नूंह हिंसा मामले में फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक मामन खान के गिरफ्तार होने की खबर है. इस कारण नूंह में तनाव बढ़ गया है. प्रशासन ने 16 सितंबर तक इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाते हुए पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है. इस क्रम में मुस्लिम समुदाय से कहा गया है कि वे जुमे की नमाज घरों में पढ़ें. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
#WATCH | There are charges of inciting violence against him. He will be produced before the court by police to obtain his remand. So far, investigation reveals his involvement. Facts reveal that he was present at the site just before violence broke: SP Nuh on the arrest of… pic.twitter.com/qLsDbq5SrW
— ANI (@ANI) September 15, 2023
मामन खान को अजमेर से गुरुवार रात गिरफ्तार किये जाने की सूचना
नूंह के उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार हरियाणा सरकार ने मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस पर दो दिन के लिए रोक लगा दी है. इससे पूर्व आरोपी मोनू मानेसर गिरफ्तार किया जा चुका है.नूंह हिंसा के आरोपी मामन खान को राजस्थान के अजमेर से गुरुवार रात गिरफ्तार किये जाने की सूचना है. इससे पूर्व नूंह पुलिस ने विधायक को दो बार जांच में शामिल होने को कहा था, लेकिन वह पेश नहीं हुए. विधायक ने 31 अगस्त तक पुलिस समन को यह कह कर दरकिनार किया कि उन्हें वायरल बुखार है. जानकारी के अनुसार मामन को नूंह कोर्ट में प्रस्तुत किये जाने से पहले शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी है.
मामन खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं
घटनाक्रम के अनुसार 31 जुलाई को बृजमंडल यात्रा पर हमला हुआ था. इसके बाद नूंह से लेकर गुरुग्राम तक सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गये. हिंसा में 6 लोग मारे गये. दर्जनों लोग घायल हुए. प्रशासन द्वारा कई दिनों तक इंटरनेट बंद कर दिया गया. धारा-144 लागू की गयी. मामन खान की गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है. सोशल मीडिया पर नजर रखते हुए लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गयी है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को इसी मामले में कहा था कि अगर जांच के दौरान खान की संलिप्तता का पता चला तो उसे छोड़ा नहीं जायेगा. हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने उच्च न्यायालय में कहा है कि मामन खान के खिलाफ सबूतों की जांच के बाद उन्हें चार सितंबर को आरोपी बनाया गया था. खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.