Lucknow : हेट स्पीच को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई है.
साथ ही उन पर तीन हजार रुपये का दंड भी लगाया है. इस केस में सह आरोपी मंसूर अंसारी को छह माह की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. सजा मऊ जनपद की एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह ने सुनाई.
अब्बास अंसारी बाहुबली सांसद रहे मुख्तार अंसारी के बेटे हैं. वर्तमान में वे मऊ सदर सीट से विधायक हैं.
अब्बास अंसारी पर आरोप था कि उत्तर प्रदेश के मऊ में साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था.
जानकारी के अनुसार 3 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विस चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित जनसभा में सरकार बनने पर अधिकारियों को ठीक से देख लेने की धमकी दी थी.
इस भड़काऊ बयान का काफी विरोध हुआ था. खबर है कि मऊ कोतवाली के तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी.
अब्बास अंसारी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था,
इनमें धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 171F (चुनाव में गलत प्रभाव डालना), धारा 186 (सरकारी कार्य में बाधा), धारा 189 (सरकारी सेवक को धमकाना), धारा 153A (दो समुदायों में वैमनस्य फैलाना), धारा 120B (आपराधिक साजिश) शामिल है.