धनबाद : कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिले में व्यापक पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है. नियमित रूप से संचालित शिविरों के अलावा लोगों को संक्रमण से बचाने हेतु रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों का टीकाकरण किया जा रहा है. जिला प्रशासन द्वारा लोगों को संक्रमण से बचाने एवं उन्हें सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जनहित में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं. अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था), कुमार ताराचंद ने बताया कि पेट्रोल पंप, स्ट्रीट वेंडर्स एवं सार्वजनिक यातायात के साधनों से आमजनों का निरंतर मेलजोल रहता है एवं ऐसे स्थानों पर नियमित आवागमन रहता है. साथ ही प्रतिदिन के कार्यकलापों में इनकी अहम भूमिका रहती है. अब जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र (वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट) की जांच की जाएगी. अपने वाहनों में पेट्रोल/डीजल भरवाने वाले लोगों के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि जिले के ऑटो चालक, टैक्सी चालक एवं बस चालकों का वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य कर दिया गया है. वाहन चालकों को जांच अधिकारी के समक्ष अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा. उन्होंने यह भी बताया कि सड़क के किनारे ठेला लगाने वाले तथा अन्य स्ट्रीट वेंडर्स का वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य कर दिया गया है. उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से इस कार्य में सहयोग करने की अपील की है. यह भी पढ़ें : स्वच्छता">https://lagatar.in/chirkunda-municipal-council-first-in-cleanliness-survey/">स्वच्छता
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कोरोना का टीका लिये हैं, तभी मिलेगा पेट्रोल-डीजल

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