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हजारीबाग : गांजा तस्करों को 14 वर्ष कैद की सजा समेत 2 खबरें

जुर्माना की राशि नहीं भुगतान करने पर 9 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी Hazaribagh: हजारीबाग कोर्ट ने दो गांजा तस्करों को 14 वर्ष सश्रम कारावास और डेढ-डेढ़ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. यह सजा एडीजे सात बीके पांडे की अदालत ने सुनाई है. इस मामले में चार आरोपियों में दो आरोपी - पटना के बख्तियारपुर माधोपुर नया टोला निवासी मोहम्मद राजा आलम और सतीश कुमार को उक्त सजा सुनाई गई है. जबकि दो आरोपी यूपी के अंबेडकर नगर साहलपुर निवासी राहुल तिवारी और धरम सिंह फरार चल रहे हैं. यह घटना 2 नवंबर 2021 की है. बरही थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी नीरज कुमार सिंह एवं सीओ अरविंद देवाशीष टोप्पो की टीम ने चेकिंग के दौरान एक कार में छुपा कर रखा गया 150 किलो गांजा के साथ दो लोगों को मौके से गिरफ्तार किया था. जबकि दो लोग फरार हो गए थे. इस संबंध में एनडीपीएस नंबर 3 / 23 में 7 गवाह, एफएसएल रिपोर्ट एवं जब्त वस्तु के आधार पर अभियुक्तों को सजा सुनाई गई. इस मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता एनिकेल मिंज एवं सरकार की ओर से विशेष लोग अभियोजक सह अधिवक्ता शशिकांत ओझा ने पक्ष रखा. इसे भी पढ़ें-सिमडेगा">https://lagatar.in/simdega-sp-inspected-girda-op/">सिमडेगा

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उग्रवादी को सुनाई गई पांच साल की सजा

Hazaribagh: हजारीबाग सदर थाना प्रभारी सह पुलिस इंस्पेक्टर ललित कुमार ने बताया कि पलामू पाकी में ड्यूटी के दौरान जिस हार्डकोर उग्रवादी लालू यादव को जेल पहुंचाया था. उसे पलामू जिला न्यायालय ने पांच वर्ष के कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. उन्होंने बतौर थाना प्रभारी पांकी को उग्रवाद मुक्त बनाने में काफी मेहनत की. एक सौ से अधिक उग्रवादियों को जेल का रास्ता दिखाया. वहीं, भारी मात्रा में आर्म्स भी बरामद किया. इसमें उन्होंने पलामू में योगदान दिया था और उस समय पांकी थाना का गेट शाम मे नहीं खुलता था. पुलिसकर्मी थाने में बंद हो जाते थे. उग्रवादियों के डर से बाजार बंद हो जाता था. साढ़े तीन साल के कार्यकाल में उन्होंने पांकी को उग्रवाद मुक्त बना दिया. उनके प्रयास से पांकी थाना कांड संख्या 51/2016 मे आर्म्स एक्ट में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-02, डालटनगंज, पलामू के न्यायालय ने पांच जनवरी को पकड़े गए आरोपी लालू यादव उर्फ रौशन जी यादव, पिता-कविलास यादव, साकिन केकरगढ, थाना-पांकी, जिला-पलामू को आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष का कठिन कारावास एवं एक हजार रूपये जुमार्ना की सजा सुनाई गई है. इस कांड के वादी पुलिस अवर निरीक्षक ललित कुमार, थाना प्रभारी पांकी को नौ जून 2016 समय 22:05 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड प्रस्तुति कमेटी जेपीसी के जोनल कमांडर एवं सदस्यगण एक बीड़ी पता ठेकेदार से लेवी लेकर पथराकला गांव की ओर जा रहा है. थाना प्रभारी ने आवश्यक कारवाई करते हुए जेपीसी. उग्रवादी को पकड़ा एवं विधिवत उग्रवादियों के विरूद्ध यह कांड दर्ज किया गया. छापेमारी में उनके साथ पुलिस अवर निरीक्षक महेंन्द्र हेम्ब्रम, नागेंन्द्र प्रसाद सिंन्हा भी साथ थे. इसे भी पढ़ें-हेमंत">https://lagatar.in/hemant-government-involved-in-corruption-annapurna-devi/">हेमंत

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