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हजारीबाग : अनुकंपा चयन समिति की बैठक में 10 अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा समेत 2 खबरें

Hazaribagh : अनुकंपा चयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 10 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा पर बुधवार को मुहर लग गई. हजारीबाग उपायुक्त नैंसी सहाय की अध्यक्षता में 16 मई को जिला अनुकंपा चयन समिति की बैठक आयोजित की गई थी. बैठक के आलोक में 24 मई को वर्ग-3 और 4 में नियुक्ति 10 अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा की गई है.  इसमें जिला स्थापना कार्यालय में दीविता कुमारी, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में बृजेश कुमार गौरव और अर्पित आर्यन, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में श्वेता कुमारी, निदेशक भूतत्व खान विभाग माशीर अदनान, अधीक्षण अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता अंचल में कृष्णा कुमार, अधीक्षण अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल धनबाद में रवि कुमार राम, अधीक्षण अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल में नीतीश कुमार, सामान्य शाखा में पंकज कुमार और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नरेश पुरी की नियुक्ति होगी. इसे भी पढ़ें :धनबाद:">https://lagatar.in/dhanbad-eastern-tundi-block-topper-in-chandni-kumari-inter-science/">धनबाद:

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अधूरे दस्तावेज देकर तथ्यों को छुपाया : एसी

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alt="" width="600" height="340" /> कटकमदाग के सिरसी में सरकारी भूमि पर कब्जा का मामला डीसी के रोकने के आदेश के बावजूद सरकारी जमीन को दिया था रैयती करार Hazaribagh : डीसी के रोक लागए जाने के आदेश के बावजूद अपर समाहर्ता (एसी) ने कटकमदाग प्रखंड स्थित सिरसी की जिस सरकारी जमीन को रैयती करार दे दिया था, उस पर तथ्यों को छुपाने की बात कही जा रही है. एसी राकेश रोशन ने कहा कि हजारीबाग के कटकमदाग अंचल स्थित सिरसी मौजा की खाता संख्या-251 और प्लॉट-882 की 19.20 एकड़ सरकारी भूमि से संबंधित दस्तावेज में तथ्यों को छुपाया गया. उसके बाद भी उन्होंने सीओ को मामले की पूरी जांच कर काम कराने की बात कही थी. दरअसल इस भूमि पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर रखा है और लगातार इस पर काम जारी है. इस जमीन के कुछ हिस्से में चहारदीवारी और भवन तक बनाए जा चुके हैं. इस जमीन की प्रकृति खतियान में गैर मजरूआ खास किस्म जंगल दर्ज है और जानकारों की राय में जमीन की प्रकृति कभी बदलती नहीं है. इसे भी पढ़ें :साहिबगंज">https://lagatar.in/sahibganj-100-result-of-students-of-gaurav-coaching-center-in-matriculation-2/">साहिबगंज

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जानिए पूरा मामला

वर्ष 2004 में अपर समाहर्ता ने कमला देवी बनाम राज्य के केस पर 12 अगस्त 2004 को सुनवाई में आदेश जारी करते हुए इस जमीन को रैयती करार दे दिया था. फिर वर्ष 2007 में डीसी कोर्ट ने वाद संख्या-53/04 पर कमला देवी बनाम बंशी रविदास पर एसी के आदेश को खत्म करते हुए सुनवाई में फैसला दिया कि उस जमीन पर अवैध रूप से कायम जमाबंदी है. इसमें 5.20 एकड़ भूमि संदेह के दायरे में है. ऐसे में इसकी जमाबंदी रद्द की जाती है. उसके बाद एसी ने इस वर्ष चार मार्च को पत्रांक-920 के तहत उसी जमीन का लगान रसीद निर्गत करने का आदेश सीओ को दे दिया. हालांकि सीओ ने फिलहाल रसीद काटने पर रोक लगाते हुए भू-माफिया के खिलाफ थाना प्रभारी को प्राथमिकी का आदेश दिया है. लेकिन इस सरकारी जमीन पर काम नहीं रोका गया है. [wpse_comments_template]

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