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केरेडारी के जोरदाग में मंडा पूजा और फुलकुंदी कार्यक्रम का उद्घाटन
alt="" width="600" height="400" /> Keredari : केरेडारी प्रखंड के जोरदाग में शिव आस्था का महापर्व मंडा पूजा का आयोजन किया गया. पूजा के साथ फूलकुंदी का उद्घाटन करते हुए प्रमुख सुनीता देवी ने भगवान शिव से क्षेत्रवासियों के सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना की. साथ ही शिव भक्तों को मंडा पूजा की शुभकामनाएं दीं. प्रमुख ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कहा कि मंडा पूजा झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर और शिव आस्था का महापर्व है. हम सभी को इसे सहेज कर रखना है इसे बढ़ाना है. हम सबको मिलकर झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के साथ-साथ पूरी दुनिया से इसका परिचय कराना है. इसे भी पढ़ें :हजारीबाग">https://lagatar.in/hazaribagh-former-mla-did-shramdaan-in-the-construction-of-basariya-sun-temple-including-3-news/">हजारीबाग
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मंडा पूजा झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर व आस्था का महापर्व : प्रमुख
उन्होंने कहा कि झारखंड का यह पारंपरिक लोक पर्व हर साल धूमधाम से मनाया जाता है और यह पर्व अच्छी बारिश, खेती और समृद्धि के लिए मनाया जाता है. उन्होंने कहा कि यह पूजा सभी ग्राम वासियों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है. पूजा में बनस झूला पर झूल श्रद्धालुओं ने शिवभक्ति का परिचय दिया. इस मंडप पूजा में पाहन गोगल गंझू, घोसी भुइयां, मुख्य पुजारी तुलसी महतो, मेला समिति के अध्यक्ष किशोर साहू, सचिव कालूराम, कोषाध्यक्ष तुलसी साव, उपाध्यक्ष अमित माली, मीडिया प्रभारी ज्ञान कुमार पासवान, संरक्षक प्रेम रंजन पासवान, जागेश्वर साहू, श्रीधर साहू, राम कुमार साह, संजय साहू, शिवदेव प्रसाद, सोनी राम, ब्रिज गंझू, कन्हाई माली, अखिलेश पासवान, सुरेश रजक, बैजनाथ धोबी, रूपलाल साहू आदि मौजूद थे. तीसरी खबर30 जून तक होल्डिंग टैक्स में पांच से 10 फीसदी तक की छूट
alt="" width="600" height="340" /> Hazaribagh : हजारीबाग नगर निगम की रिसोर्स कंपनी रितिका की ओर से बताया गया है कि 30 जून तक होल्डिंग टैक्स के भुगतान पर पांच से 10 फीसदी तक की छूट दी जा रही है. रितिका कंपनी के मैनेजर सर्वजीत मिश्रा ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले हो डी धारकों का होल्डिंग टैक्स भुगतान वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह के अंत तक अर्थात 30 जून के पूर्व करने पर व्यावसायिक भवन के टैक्स के पांच प्रतिशत की छूट दी जा रही है. शेष सभी आवासीय भवन जिसमें किसी भी प्रकार का व्यावसायिक प्रयोग नहीं करने पर पांच से 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. भवन का मालिक महिला या फिर सीनियर सिटीजन के नाम से होना चाहिए. [wpse_comments_template]
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