Hazaribagh: बरही के बहुचर्चित रूपेश हत्याकांड के सभी पांचों आरोपियों को हजारीबाग कोर्ट से जमानत मिल गई. दरअसल सीबीआई ने 90 दिनों तक चार्जशीट जमा नहीं किया. इस कारण बरही रूपेश पांडे मॉब लिंचिंग मामले में सभी पांच आरोपियों को न्यायिक दंडाधिकारी मरियम हेंब्रम की कोर्ट ने जमानत दे दी. बरही में इसी वर्ष छह फरवरी को सरस्वती पूजा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान रूपेश पांडे की हत्या कर दी गई थी. उसे मॉब लिंचिंग की घटना कही जा रही थी. घटना के बाद पूरे राज्यभर में बवाल मचा था इसे भी पढ़ें– झारखंड">https://lagatar.in/home-department-has-approved-rs-25-lakh-for-the-maintenance-and-other-works-of-jharkhand-war-memorial/">झारखंड
वार मेमोरियल के रखरखाव और अन्य कार्यों के लिए गृह विभाग ने 25 लाख रूपया की दी स्वीकृति इस मामले को लेकर भाजपा ने सरकार को घेरने का भी प्रयास किया था. पूरे राज्यभर में धरना-प्रदर्शन और विरोध दर्ज किया गया था. जस्टिस फॉर रूपेश पांडे को लेकर मुहिम छेड़ी गई थी. जांच को लेकर पुलिस पर भी बेहद दबाव था. इस घटना की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम भी बरही में पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी. साथ ही आश्वासन दिया था कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय भी मिलेगा. जिन्हें जमानत दी गई, उनमें मोहम्मद छोटू उर्फ मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद सैयद और मोहम्मद अरमान शामिल हैं. सभी पर धारा 147,148,149, 341, 323, 302,109,120-बी के तहत मामला चल रहा है. अधिवक्ता धनंजय कुमार सिंह ने यह जानकारी दी. इसे भी पढ़ें– पीएम">https://lagatar.in/pm-modi-did-shri-ganesh-for-employment-fair-distributed-appointment-letters-10-lakh-government-jobs-in-a-year/">पीएम
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हजारीबाग: रूपेश हत्याकांड के सभी आरोपियों को मिली जमानत

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