Vinit Abha Upadhyay Hazaribagh: हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार के खिलाफ हजारीबाग सिविल कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रांत रंजन की अदालत ने FIR दर्ज करने का आदेश पारित किया है. यह आदेश कोर्ट में दायर परिवादवाद (कंप्लेन केस) संख्या 2968/2024 में आया है. कोर्ट ने परिवादवाद की सुनवाई करते हुए विष्णुगढ़ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. अधिवक्ता पवन कुमार यादव के माध्यम से भीखन रविदास ने कंप्लेन केस दर्ज किया था. परिवादवाद में यह कहा गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने 5 सितंबर 2024 को अलपीटो पंचायत में आपका सरकार आपका द्वार कार्यकम चल रहा था. जिसमें मनरेगा मजदूरों के दिन प्रति दिन परेशानी देखते हुऐ परिवादी भीखन रविदास पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधी होने के नाते अपने साथ वार्ड सदष्य रमेश पंडित एवं अन्य मनरेगा मजदूरों को लेकर आपका सरकार आपका द्वार, कार्यक्रम में उपस्थित विष्णुगढ़ प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार को रोजगार मांगने गये थे. कार्यक्रम में उपस्थित विष्णुगढ़ प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने परिवादी एंव जन प्रतिनिधियों तथा अलपीटो पंचायत के जनता और मजदूरों के साथ गाली-गलौज करके धक्का-मुक्की कर दिये और गाली व जातिसूचक अपशब्द बोलते हुए कहा कि तुमलोग को रोजगार देंगे, तुमलोग को भूखे मार देंगे, तुमलोग मनरेगा कार्य में आश्रित हो ना. हम एक भी काम नहीं होने देंगे, तब जाओगे दूसरे राज्य में काम करने तो वहां से भी गिर मर कर घर आओगे. इसके बाद अखिलेश कुमार ने विष्णुगढ़ थाना प्रभारी को फोन कर के पुलिस बल मंगा लिया और पुलिस बल से मारपीट करवाकर परिवादी एवं जन प्रतिनिधियों को जख्मी कर दिया और परिवादी, प्रतिनिधियों, मजदूरों और ग्रामीण जनता को भगा दिया.
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कोर्ट में दायर परिवादवाद में कहा गया है कि अलपिटो निवासी विजय रविदास के नाम के मजदूर के नाम से डोभा निर्माण कार्य का भुगतान रिश्वत न मिलने के कारण रोक दिया. बार-बार मांगने पर भुगतान नहीं होने पर उसकी भूख से मौत हो गई. उसी प्रकार जगदीश रविदास ग्राम चौथा थाना विष्णुगढ़ जिला हजारीबाग निवासी ने गाय शेड लिया था, जिसका विष्णुगढ प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार की लापरवाही और रिश्वत ना मिलने के कारण समय से भुगतान नहीं होने दिया, जिससे तनाव और निराशा से उनकी भी मृत्यु हो गई.
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