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हजारीबाग वन भूमि घोटाला :   IAS विनय चौबे को बेल देने से हाईकोर्ट का इनकार

हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले के आरोपी IAS विनय विनय चौबे की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. न्यायमूर्ति एआर चौधरी की कोर्ट ने विनय चौबे को बेल देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. इससे पूर्व में कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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फाइल फोटो

Ranchi :   हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले के आरोपी IAS विनय विनय चौबे की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. न्यायमूर्ति एआर चौधरी की कोर्ट ने विनय चौबे को बेल देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. इससे पूर्व में कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.  
 

 

क्या है मामला

बता दें कि हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी विनय चौबे के खिलाफ हजारीबाग एसीबी ने कांड संख्या 11/2025 दर्ज की है. आरोप है कि विनय चौबे हजारीबाग में डीसी पद पर रहने के दौरान वन विभाग की भूमि के पांच प्लॉटों की अवैध तरीके से जमाबंदी की थी. यह जमीन गैरमजरूआ खास जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज है.

 

वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार, भारत सरकार की अनुमति के बिना ऐसी भूमि का उपयोग गैर-वानिकी कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता. आरोप है कि अधिकारियों और खरीदार विनय सिंह ने मिलकर एक आपराधिक साजिश रची और नियम विरुद्ध तरीके से जमीन का मालिकाना हक बदलवाया.

 

2013 में हुआ खुलासा

मामला उजागर होने के बाद वर्ष 2013 में ही सभी अवैध जमाबंदियों को रद्द कर दिया गया था, जिसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भी सही माना था. एसीबी ने प्रारंभिक जांच में पुष्टि होने के बाद 25 सितंबर 2025 को सरकार से अनुमति प्राप्त की और हजारीबाग थाना कांड संख्या 11/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.

 

 

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