और धनबाद नगर निगम के जवाब से राहत, संतुष्ट होकर हाइकोर्ट ने निष्पादित की PIL
मामला न्यायालय में
दरअसल एक प्लॉट पर पूर्व में उपायुक्त ने दस्तावेज में छेड़छाड़ को लेकर तत्कालीन प्रखंड कर्मियों पर प्राथमिकी करने का आदेश दिया था. अंचल अधिकारी ने डीसी के आदेश पर प्राथमिकी करना तो दूर, उसी जमीन को रजिस्टर टू में दर्ज भी किया और लगान रसीद काटने का निर्देश भी दे दिया. इस मामले में अंचलाधिकारी शशि भूषण सिंह ने बताया यह बहुत पुराना मामला है, जिसकी जानकारी उपायुक्त समेत सभी को है. उनसे पूर्व के अंचलाधिकारी के समय से ही रजिस्टर टू में जिनका नाम दर्ज है, उन्हीं के नाम से जमीन ऑनलाइन हुई है और लगान रसीद निर्गत करने का आदेश दिया गया है. जमीन पर कब्जा भी उन्हीं का है. उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं, वह गलत है. मामला न्यायालय में है. इसलिए जो भी न्यायालय का फैसला होगा, वह स्वीकार होगा. इसे भी पढ़ें :बोकारो">https://lagatar.in/bokaro-teacher-removed-kalava-from-students-hand-fury-in-hindu-organizations/">बोकारो: शिक्षक ने छात्र के हाथ से हटवाया कलावा, हिंदू संगठनों में रोष [wpse_comments_template]
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