Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को हजारीबाग में मनरेगा योजना के तहत कुआं निर्माण में वित्तीय अनियमितता की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को छह माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा है कि अगर छह माह में मामले की जांच पूरी नहीं होती है, तो राज्य सरकार को जांच की समयावधि बढ़ाने के लिए अदालत में याचिका दाखिल करनी होगी. इसके बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने अभियंता सहित 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. इसकी जांच जारी है. इस संबंध में रंजीत कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है. प्रार्थी ने मनरेगा के तहत हजारीबाग में कुआं निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है.
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