क्या पुलिस का काम सिर्फ वीआईपी के पीछे दौड़ना है
सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि जब वर्ष 2016 में डोभा घोटाले में प्राथमिकी दर्ज की गई, तो 4 साल बीत जाने के बाद भी जांच क्यों नहीं पूरी हुई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने तल्ख़ टिपणी करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते मौखिक रूप से कहा कि इतने छोटे मामले में 4 साल तक जांच पूरी नहीं हो पाई है, तो क्या पुलिस का काम सिर्फ वीआईपी के पीछे दौड़ना है. क्या इसे ही पुलिसिंग कहते हैं. इसे भी पढ़ें – विधायक">https://lagatar.in/mla-bandhu-tirkeys-assembly-membership-ended-speaker-approved/">विधायकबंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता खत्म, स्पीकर ने दी मंजूरी [wpse_comments_template]

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