Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में डोभा घोटाला मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य भर में हुए डोभा निर्माण में खर्च हुए 336 करोड़ रुपये का ब्योरा मांगा है. सुनवाई के दौरान एसीबी के डीजी भी कोर्ट में वीसी के माध्यम उपस्थित रहे. उन्होंने अदालत को बताया कि इस मामले में एसीबी कोई जांच नहीं कर रहा है. जिसके बाद कोर्ट ने विभागीय सचिव से शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने पूछा है कि 336 करोड़ की राशि में से पैसे कितने खर्च हुए हैं और इन पैसों से राज्य भर में कितने डोभा का जीर्णोद्धार किया गया. हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से हिदायत देते हुए कहा है कि यदि कोर्ट में दाखिल किया गया शपथपत्र गलत हुआ, तो कोर्ट इस मामले में सख्त आदेश पारित करेगा.
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क्या पुलिस का काम सिर्फ वीआईपी के पीछे दौड़ना है
सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि जब वर्ष 2016 में डोभा घोटाले में प्राथमिकी दर्ज की गई, तो 4 साल बीत जाने के बाद भी जांच क्यों नहीं पूरी हुई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने तल्ख़ टिपणी करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते मौखिक रूप से कहा कि इतने छोटे मामले में 4 साल तक जांच पूरी नहीं हो पाई है, तो क्या पुलिस का काम सिर्फ वीआईपी के पीछे दौड़ना है. क्या इसे ही पुलिसिंग कहते हैं. इसे भी पढ़ें – विधायक">https://lagatar.in/mla-bandhu-tirkeys-assembly-membership-ended-speaker-approved/">विधायकबंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता खत्म, स्पीकर ने दी मंजूरी [wpse_comments_template]
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