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HC ने पूछा- डायन बिसाही व अंधविश्वास रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए

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Ranchi : झारखंड में डायन-बिसाही के नाम पर महिलाओं की हत्या और हिंसक घटनाओं पर लिए गए स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को फ्रेश शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 9 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है. मंगलवार को अदालत ने मौखिक रूप से पूछा है कि झारखंड में डायन बिसाही और अंधविश्वास को रोकने एवं लोगों को जागरूक करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? इसे भी पढ़ें -झारखंड">https://lagatar.in/34117-complaints-pending-for-execution-at-jharkhand-police-headquarters/">झारखंड

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झालसा ने दायर किया था शपथ पत्र

वहीं पिछली सुनवाई में मेंबर सेक्रेट्री, झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (झालसा) की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया था. कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि गुमला जिला में डायन बिसाही को लेकर मारपीट और हत्या की घटनाएं सर्वाधिक होती हैं. ऐसे में झालसा की ओर से जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को डायन बिसाही की रोकथाम को लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसे भी पढ़ें -सदन">https://lagatar.in/lobin-hembram-surrounded-badal-in-house-said-ministers-are-misleading-the-house/">सदन

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