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HC ने श्रम विभाग से पूछा, वेतन भुगतान रोके जाने की जांच क्यों न CBI से करवायी जाये

Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने कौशल विकास केंद्र में कई VTP (वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर) के वेतन का भुगतान नहीं किये जाने पर नाराजगी जाहिर की है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में इश्मत अंसारी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अदालत में मौजूद श्रम विभाग के सचिव से पूछा है कि इस मामले की जांच क्यों न सीबीआई से करवाई जाये. इसका जवाब वह शपथपत्र के माध्यम से दें. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नविन कुमार ने अदालत में पक्ष रखा. इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 अप्रैल को होगी. (पढ़ें, हर">https://lagatar.in/outcry-for-water-everywhere/">हर

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ACB से क्लीन चिट मिलने के बाद भी नहीं किया गया वेतन भुगतान

सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि ACB जांच के बाद भी उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है. दरअसल कौशल विकास केंद्र में कई VTP (वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर) की नियुक्ति की गयी थी. जिसमें से 38 के ऊपर ACB जांच भी हुई और क्लीन चिट मिल गयी. क्लीन चिट मिलने के बाद भी इनके वेतन का भुगतान विभाग नहीं किया गया. जिसके बाद इश्मत अंसारी ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इसे भी पढ़ें : छात्र">https://lagatar.in/police-forces-deployed-in-large-numbers-for-siege-of-cms-residence-by-student-organizations/">छात्र

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