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धनबाद जिला प्रशासन को HC का निर्देश- 15 दिनों के भीतर शॉर्ट-टर्म पार्किंग योजना लागू करे

झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद सिविल कोर्ट परिसर में पार्किंग की समस्या को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए जिला प्रशासन को 15 दिनों के भीतर शॉर्ट-टर्म (अल्पकालिक) पार्किंग योजना लागू करने का निर्देश दिया है. यह आदेश धनबाद जिला बार एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया.
 
  • धनबाद सिविल कोर्ट परिसर में पार्किंग की समस्या का मामला

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद सिविल कोर्ट परिसर में पार्किंग की समस्या को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए जिला प्रशासन को 15 दिनों के भीतर शॉर्ट-टर्म (अल्पकालिक) पार्किंग योजना लागू करने का निर्देश दिया है. यह आदेश धनबाद जिला बार एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया. 

 

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि पार्किंग समस्या के समाधान के लिए बनाई गई अस्थायी योजना को निर्धारित समय-सीमा में जमीन पर उतारा जाए.

 

साथ ही, अदालत ने दीर्घकालिक (लॉन्ग-टर्म) योजना की प्रगति पर 12 मई 2026 तक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 14 मई को तय की गई है. धनबाद जिला बार एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने पक्ष रखा.

 

क्या है मामला

धनबाद बार एसोसिएशन की ओर से सिविल कोर्ट में वकीलों और आम लोगों के लिए पर्याप्त और व्यवस्थित पार्किंग की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी. इस पर पहले भी प्रशासनिक स्तर पर कई बैठकें आयोजित की गई थीं, जिनमें सर्वसम्मति से समाधान निकालने की कोशिश हुई.

 

जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों के साथ हुई बैठकों में दो स्तर पर समाधान तय किया गया. इसमें 
शॉर्ट-टर्म प्लान के तहत सिविल कोर्ट से रणधीर वर्मा चौक तक सड़क के दोनों किनारों पर पार्किंग व्यवस्था विकसित की जाएगी.

 

सड़क किनारे मौजूद फुटपाथ वेंडरों को हटाकर वहां लोहे के पोल और चेन लगाई जाएगी, ताकि व्यवस्थित पार्किंग सुनिश्चित हो सके. वहीं, लॉन्ग-टर्म प्लान के तहत स्थायी समाधान के रूप में पार्किंग कॉम्प्लेक्स निर्माण पर विचार किया गया. वैकल्पिक रूप से, धनबाद जेल को अन्यत्र स्थानांतरित कर उसकी जमीन का उपयोग पार्किंग के लिए करने की संभावना भी तलाशी जाएगी.

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