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HC का JAC और मांडर कॉलेज को निर्देश, कहा – छात्रों को जारी करें एडमिट कार्ड, कॉलेज पर 50 हजार जुर्माना

Ranchi : एडमिट कार्ड दिए जाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने मांडर इंटर कॉलेज पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही JAC और कॉलेज को यह निर्देश दिया है कि जिन छात्रों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है, उन्हें एडमिट कार्ड दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि एडमिट कार्ड के अभाव में बच्चों की परीक्षा न छूटे. बता दें कि झारखंड में इंटर की परीक्षा 14 मार्च से शुरू होनी है. लेकिन मांडर इंटर कॉलेज के आधा दर्जन छात्र-छात्राओं को कॉलेज ने अब तक एडमिट कार्ड नहीं दिया है. जिसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि कॉलेज प्रबंधन के द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. प्रार्थी छात्रों की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष और अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने पक्ष रखा. इस संबंध में हिमा देवी एवं अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसे भी पढ़ें - सुप्रीम">https://lagatar.in/decision-of-supreme-court-appointment-of-cec-ec-will-be-done-on-advice-of-committee-of-pm-leader-of-opposition-and-cji/">सुप्रीम

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