Ranchi: भूमि अधिग्रहण विस्थापित एवं पुनर्वास किसान समिति की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि पूर्व के आदेश का अनुपालन किया गया है या नहीं. प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अदालत के आदेश का अनुपालन अब तक नहीं किया गया है. जिसपर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने राज्य की मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस की बेंच में हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा सोमवार को अदालत में पक्ष रख रहे थे. दरअसल भूमि अधिग्रहण विस्थापित एवं पुनर्वास किसान समिति की ओर से जनहित याचिका दाखिल कर कहा गया है कि खनन विभाग में एक ही व्यक्ति को दो पदों पर रखा गया है जो नियम विरुद्ध है. इसे भी पढ़ें -IAS">https://lagatar.in/ias-pooja-singhal-gets-relief-high-court-pil-dismissed-in-khunti-mnrega-scam-case/">IAS
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आदेश का अनुपालन नहीं होने पर HC ने दिया मुख्य सचिव के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी करने का निर्देश

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