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HC ने कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा की मेरिट लिस्ट रद्द करने वाली याचिका की खारिज

झारखंड हाईकोर्ट ने गुरूवार को 11-13 वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए जारी मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है.
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Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने गुरूवार को 11 से 13 वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए जारी मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट की एकल पीठ में विज्ञापन 1/2024 के मेंस एग्जाम के रिजल्ट को चुनौती दी गई थी. याचिका में कहा गया था कि JPSC ने जो अंसार शीट का डिजिटल इवेल्यूशन करवाया है, वह सही नहीं है. इसलिए मेरिट लिस्ट को रद्द किया जाए.

 

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने बहस की. उनकी बहस और दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अयूब तिर्की और राजेश प्रसाद की ओर से दाखिल रिट याचिका को खारिज कर दिया. प्रार्थियो की ओर से अधिवक्ता सुभाशीष सोरेन ने बहस की. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सफल अभ्यर्थियों की  नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. 

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