Ranchi : निलंबित IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में अभिषेक झा की याचिका पर सुनवाई हुई. अभिषेक झा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED कोर्ट ने सम्मन जारी किया है. जिसके बाद अभिषेक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. अपने अधिवक्ता के माध्यम से उन्होंने हाईकोर्ट में एंटीसेपेट्री बेल एप्लिकेशन (ABA) दाखिल की है. अभिषेक झा की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विभास सिन्हा और स्नेह सिंह ने पक्ष रखा. इससे पहले 5 नवंबर को अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका (ABP) को रांची ED की कोर्ट ने खारिज कर दिया था. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में अभिषेक झा आरोपी हैं. उनके विरुद्ध ED कोर्ट से समन जारी हुआ है. ED कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अभिषेक झा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. इसे भी पढ़ें -पूजा">https://lagatar.in/pooja-singhal-appeared-physically-in-ed-court-court-said-if-discharge-file-is-not-filed-then-process-charge-frame-will-be-done/">पूजा
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पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम बेल पर HC में सुनवाई, ED ने जवाब के लिए मांगा समय

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