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HC ने रांची नगर निगम पर लगाया 20 हजार का जुर्माना, होटल सेंटर पॉइंट की सील खोलने का दिया आदेश

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Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में रांची नगर निगम के द्वारा होटल सेंटर पॉइंट की सीलिंग खोलने के ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ रिट याचिका दाखिल की गई थी.अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए रांची नगर निगम की याचिका को खारिच कर दिया है. इसके साथ ही  नगर निगम को 20 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. साथ ही होटल का सील  खोलने का भी आदेश दिया है. इसे भी पढ़ें - आज">https://lagatar.in/sukhdev-bhagat-and-pradeep-balmuchu-will-join-congress-today-will-return-home-at-2-pm/">आज

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होटल सेंटर पॉइंट को रांची नगर निगम ने सील कर दिया था

दरअसल होटल सेंटर पॉइंट को रांची नगर निगम ने सील कर दिया था.  जिसके बाद  नगर निगम की इस कार्रवाई  के खिलाफ होटल संचालक ने ट्रिब्यूनल  में अपील की थी. अपील पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल  ने रांची नगर निगम के आदेश को खारिच कर दिया था. जिसके बाद ट्रिब्यूनल द्वारा निगम के आदेश को दरकिनार किये जाने के बाद निगम ने ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने उक्त आदेश पारित किया है. बता दें कि होटल सेंटर पॉइंट  के बिल्डिंग प्लान में खामियों के कारण उसे निगम ने सील किया था. इसे भी पढ़ें - फरवरी">https://lagatar.in/banks-will-be-closed-for-12-days-in-february-check-the-list-of-holidays-before-going-to-the-branch/">फरवरी

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