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हाईकोर्ट ने JSSC पर लगाया 2 लाख जुर्माना

अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि JSSC कंपनी की 61 लाख की बैंक गारंटी और 2.90 करोड़ के बकाया बिल को 7 प्रतिशत ब्याज के साथ चार
 

 Ranchi :   झारखंड हाईकोर्ट ने आज  गुरुवार को CGL परीक्षा 2020-21 के पेपर लीक मामले में विंसेंट टेक्नोलॉजी को ब्लैकलिस्ट करने के JSSC के आदेश को गलत करार देते हुए रद्द कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने JSSC पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

 

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि JSSC कंपनी की 61 लाख की बैंक गारंटी और 2.90 करोड़ के बकाया बिल को 7 प्रतिशत ब्याज के साथ चार सप्ताह में भुगतान करे.

 

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी कंपनी को आजीवन ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता.  विंसेंट टेक्नोलॉजी ने CGL परीक्षा 2020-21 के आयोजन की जिम्मेदारी निभाई थी. 3 जुलाई 2022 को हुई इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद JSSC ने परीक्षा रद्द कर दी और कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया.

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