Lagatar desk : एक्टर राजपाल यादव के चेक बाउंस केस की सुनवाई आज यानी 16 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में हुई. कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये जमा कराए जाएं, जिसके बाद ही उन्हें रिहा किया जाएगा.
मामला चेक बाउंस केस
यह केस साल 2012 में रिलीज़ हुई फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़ा है, जो राजपाल यादव के बैनर तले बनी और उनकी पहली निर्देशित फिल्म थी. फिल्म के निर्माण के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असफल होने के कारण यह ऋण समय पर नहीं चुकाया जा सका. इसके बाद कर्ज देने वाले पक्ष ने कानूनी कार्रवाई शुरू की.
सालों से इस मामले में कई सुनवाई हो चुकी हैं. अदालत ने बार-बार बकाया राशि का भुगतान करने के आदेश दिए. साल 2018 में अदालत के आदेशों की अवहेलना के कारण राजपाल यादव को सजा सुनाई गई और कुछ समय के लिए तिहाड़ जेल में रखा गया.हाल ही में अदालत ने उन्हें 6 फरवरी 2026 को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया था.
आज की सुनवाई
आज जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रॉसिक्यूशन और बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें पेश कीं. राजपाल यादव के वकील ने बताया कि उनका मुवक्किल बिना शर्त 1.5 करोड़ रुपये FDR के माध्यम से जमा करने को तैयार हैं.
कोर्ट ने कहा कि पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट (DD) के जरिए ही की जानी चाहिए. कोर्ट के अनुसार पहले से 25 लाख रुपये DD के रूप में जमा किए जा चुके हैं और राजपाल यादव ने 75 लाख रुपये का DD पहले ही जमा किया था. अब शेष 1.5 करोड़ रुपये जमा करना बाकी है.
निर्देश कोर्ट ने वकील को आदेश दिया कि शेष 1.5 करोड़ रुपये आज दोपहर 3 बजे तक जमा करें. अगर रकम समय पर जमा हो जाती है, तो राजपाल यादव को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा. अन्यथा अगली सुनवाई कल सुबह होगी.इस मामले में बॉलीवुड से भी राजपाल यादव को समर्थन मिल रहा है.
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