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तीन वर्षों के लिए नियुक्ति करना डेंटल काउंसिल के प्रावधानों का है उल्लंघन
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में प्रार्थी डॉ धर्मेंद्र कुमार सिन्हा की ओर से अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन और अधिवक्ता शोभा लकड़ा ने पक्ष रखा. डॉ धर्मेंद्र सिन्हा ने अपनी याचिका में कहा है कि डेंटल इंस्टिट्यूट में ट्यूटर पद पर सिर्फ तीन वर्षों के लिए नियुक्ति करना डेंटल काउंसिल के प्रावधानों का उल्लंघन है. इसलिए रिम्स की इस नियमावली को रद्द कर देना चाहिए. इसे भी पढ़ें : पीएम">https://lagatar.in/36-girl-students-of-chandigarh-pgi-stopped-from-leaving-hostel-for-not-listening-to-pm-modis-mann-ki-baat-program/">पीएममोदी के मन की बात कार्यक्रम नहीं सुनने पर चंडीगढ़ PGI की 36 छात्राओं के हॉस्टल से बाहर निकलने पर रोक [wpse_comments_template]

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