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जुलफान अंसारी ने याचिका कोर्ट में दाखिल की है
दरअसल झारखंड हाईकोर्ट में प्रार्थी जुलफान अंसारी ने एक याचिका दाखिल की है. याचिका में प्रार्थी ने कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नगड़ी सीओ और रांची AC ने पुंदाग स्थित उनकी भूमि पर 4एच की कार्रवाई की है, जो गलत है. अदालत के आदेश के बावजूद उनकी जमीन का रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रांची डीसी को यह आदेश दिया कि प्रार्थी की भूमि की रसीद 30 दिनों के अंदर निर्गत किया जाये. इसके साथ ही अदालत ने इस पूरे मामले को पेचीदा बनाने वाले तत्कालीन नगड़ी सीओ और तत्कालीन रांची AC के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ, उक्त दोनों अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों कें अलावा घनिष्ठ मित्रों की सम्पति की भी जांच एसीबी से करवाने का आदेश सरकार को दिया है. अदालत ने तीन माह में जांच पूरी कर कोर्ट को सूचित करने का आदेश दिया है. उक्त आदेश की पूरी कॉपी कैबिनेट को भी सौंपने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है. इसे भी पढ़ें –40">https://lagatar.in/karnataka-contractor-commits-suicide-had-said-minister-eshwarappa-demanded-40-percent-commission-fir-on-minister/">40फीसदी कमीशन मांगने का आरोप लगा ठेकेदार ने आत्महत्या की, कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा पर एफआईआर [wpse_comments_template]

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