- सरकार से यह भी पूछा, पाइपलाइन पेयजलापूर्ति स्कीम नगर परिषद साहिबगंज को कब हस्तांतरित की जाएगी
Ranchi : साहिबगंज की लगभग 70 करोड़ रुपये की पेयजल योजना से संबंधित जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 57 घर के पेयजलापूर्ति पाइप लाइन की लीकेज को शीघ्र दुरुस्त करें.
सरकार से यह भी पूछा कि पाइपलाइन पेयजलापूर्ति स्कीम नगर परिषद साहिबगंज को कब हस्तांतरित की जाएगी? कोर्ट ने इस संदर्भ में सरकार एवं नगर परिषद साहिबगंज से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पक्ष रखा.
यहां बता दें कि पिछली सुनवाई में खंडपीठ ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अपर मुख्य सचिव को स्वयं साहिबगंज जाकर पाइप जलापूर्ति योजना का निरीक्षण करने और विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. निरीक्षण रिपोर्ट में 57 घरों में पाइप लाइन की लीकेज की बात सामने आई थी. इसके बाद कोर्ट ने आज सरकार को उक्त दिशा-निर्देश दिया है.
यहां उल्लेखनीय है कि पूर्व की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से साहिबगंज के पाइपलाइन पेजलापूर्ति योजना पूरी होने के दावे को सही नहीं बताया गया था. साहिबगंज नगर परिषद के 28 में से 21 वार्ड पार्षदों के बयान भी अदालत में प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें कहा गया है कि साहिबगंज पाइपलाइन जलापूर्ति योजना अब तक पूरी नहीं हुई है. कई जगह पाइपलाइन से पानी का रिसाव जारी है और अब तक लोगों को नल कनेक्शन भी नहीं दिए गए हैं.
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