Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने लातेहार में हुई पुलिस मुठभेड़ में मारे गये ब्रह्मदेव सिंह मामले की दोबारा जांच करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने वरीय पुलिस पदाधिकारियों को जांच के लिए एक नयी टीम गठित करने को कहा है. जो तीन माह में जांच पूरी कर अदालत को सूचित करेंगे. कोर्ट ने नयी जांच टीम में पूर्व के अधिकारियों को शामिल नहीं करने का निर्देश दिया है.
ब्रह्मदेव की पत्नी ने सीबीआई जांच करने की मांग की थी
अदालत ने घटना में मारे गये ब्रह्मदेव के परिजनों को पांच लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई. बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से ब्रह्मदेव की मौत हो गयी है. इसके बाद उनकी पत्नी जिरामणी देवी ने घटना की सीबीआई जांच कराने के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगायी थी.
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