HC ने जमाबंदी रद्द करने का दिया था आदेश, हेहल अंचल ने 30 मई को आवेदन रिसीव किया, अब सीओ कह रहे- उन्हें कुछ पता ही नहीं
Vinit Abha Upadhyay Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने 17 नवंबर 2022 को और डबल बेंच ने 18 अप्रैल 2023 को हेहल अंचल के बजरा मौजा की खाता 140 की जमीन की जमाबंदी रद्द करने का आदेश दिया था. लेकिन सीओ ने अब तक जमाबंदी रद्द करने के आदेश पर कार्रवाई नहीं की है. खुद को खाता 140 की जमीन का दावेदार बताने वाले चंदन कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी गयी थी. लेकिन डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखने का आदेश पारित किया था. जब हमने इस पूरे मामले पर हेहल अंचल के अंचलाधिकारी (CO) से यह जानना चाहा कि खतियानी रैयतों के आवेदन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है. तो उन्होंने कहा कि रैयतों द्वारा कोई आवेदन अंचल में दिया गया है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है. जबकि रैयतों द्वारा 29 मई को दिये गये आवेदन को अंचल ने 30 मई को ही रिसीव कर लिया है. आवेदन पर अंचल की मुहर भी लगी हुई है, जिसपर "अंचल कार्यालय हेहल पत्र प्राप्त" लिखा हुआ है.
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