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HC ने निरस्त किया सरकारी आदेश, कहा - JAC के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को फिर से करें नियुक्त

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Ranchi: हाईकोर्ट के न्यायधीश डॉ. एसएन पाठक की अदालत ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को हटाने के सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने उन्हें दोबारा पद पर नियुक्त करने का भी आदेश दिया है. फूल सिंह ने सरकार के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. पूर्व में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार  के  साथ अधिवक्ता सुगंधा ने अदालत में बात रखी. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को सितंबर 2020 में बिना किसी पूर्व सूचना के ही पद से हटा दिया था. इस दौरान न तो उन्हें को नोटिस दिया गया और न ही उनका पक्ष ही नहीं सुना गया, जो नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है. इसलिए राज्य सरकार के इस आदेश को खारिज कर देना चाहिए. और प्रार्थी की दोबारा पद पर नियुक्ति की जानी चाहिए. राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सरकार की ओर से फूल सिंह को उपाध्यक्ष पद से हटाया जाना बिल्कुल सही है, और सरकार को ऐसा करने का अधिकार भी है. लेकिन अदालत ने सरकार की दलीलों को दरकिनार करते हुए प्रार्थी को राहत प्रदान की है. हाईकोर्ट के इस आदेश से फूल सिंह को काफी बड़ी राहत मिली है. इसे भी पढ़ें - ">https://lagatar.in/rahul-gandhi-targets-on-modi-tweeted-pradhan-mantri-kaushal-vikas-yojana-skill-in-giving-jumlas/123649/">

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2015 में JAC उपाध्यक्ष बने थे

बता दें कि फूल सिंह को वर्ष 2015 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल का उपाध्यक्ष बनाया गया था. उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए की गई थी. यह अवधि पूरा होने पर फिर से उन्हें तीन साल के लिए उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है. सितंबर 2020 में बिना कारण बताए ही उनके कार्यकाल को समाप्त करते हुए पदमुक्त कर दिया गया था. इसे भी पढ़ें - Tokyo">https://lagatar.in/tokyo-olympics-indias-star-boxer-lovlina-borgohain-lost-to-turkeys-busenaz-in-the-semi-finals/123626/">Tokyo

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