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HC ने सांसद दीपक प्रकाश के खिलाफ रद्द की देशद्रोह की FIR

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राजयसभा सांसद दीपक प्रकाश को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनके विरुद्ध दुमका जिले के नगर थाना में वर्ष 2020 में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है.
 

Ranchi: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राजयसभा सांसद दीपक प्रकाश को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनके विरुद्ध दुमका जिले के नगर थाना में वर्ष 2020 में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है. 

 

इस प्राथमिकी में उनके खिलाफ सरकार गिराने का बयान देने का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद उन पर देश द्रोह समेत अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी.  इस संबंध में दुमका के नगर थाना में कांग्रेस के तत्कालीन दुमका जिला अध्यक्ष के द्वारा कांड संख्या 298 दर्ज करवाया गया था. जिसके विरुद्ध सांसद दीपक प्रकाश ने हाईकोर्ट में कवैशिंग याचिका दाखिल की थी.

 

उनकी याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई. दीपक प्रकाश की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और सागर कुमार ने पक्ष रखा.

 

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