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रिम्स ट्यूटर की समय सीमा निर्धारित करने के खिलाफ दायर याचिका HC ने की खारिज

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में ट्यूटर के पद की समय सीमा तीन साल निर्धारित करने के खिलाफ रेखा शर्मा की याचिका खारिज कर दी है. सोमवार को हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी. इसके पूर्व सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. याचिका में कहा गया था कि रिम्स में ट्यूटर पद की समय सीमा तीन साल तक निर्धारित कर दी गई है, प्रार्थी रेखा शर्मा का कहना था कि जिस समय उनकी नियुक्ति ट्यूटर के पद पर हुई थी, उस समय समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी. इसे पढ़ें- मुख्यमंत्री">https://lagatar.in/chief-minister-hemant-cited-technical-fault-in-the-helicopter-as-the-reason-for-not-going-to-hazaribagh-expressed-regret-and-congratulated/">मुख्यमंत्री

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रिम्स ने बाद में नियम बना कर समय सीमा निर्धारित की है, इसलिए रिम्स का यह आदेश उन पर लागू नहीं होता है, लेकिन हाईकोर्ट ने यह दलील नहीं मानी और उनकी याचिका खारिज कर दी, सरकार की ओर से कहा गया कि रेखा शर्मा की जब नियुक्ति हुई थी तो विज्ञापन में शर्त थी की कार्यकाल तीन साल का होगा. इसकी नियमावली बाद में बनी, विज्ञापन की शर्त सभी पर लागू होती है, सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी. इसे भी पढ़ें- झारखंड">https://lagatar.in/staff-selection-commission-is-playing-with-the-future-of-youth-lambodar-mahato/">झारखंड

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