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HC ने कहा- नन प्रैक्टिस भत्ता लेने के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर हो कार्रवाई

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने रिम्स की बदलाही को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान रिम्स की जेनरल बॉडी की बैठक आठ से 14 सितंबर के बीच करने का निर्देश दिया है.
 

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने रिम्स की बदलाही को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान रिम्स की जेनरल बॉडी की बैठक आठ से 14 सितंबर के बीच करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने बैठक में हाईकोर्ट के रिटायर जज को बैठक के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया है. जेनरल बॉडी की बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा. उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है. अदालत ने रिम्स निदेशक को वैसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जो नन

 

प्रैक्टिस भत्ता लेने के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं. अदालत ने डॉक्टरों पर की गयी कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश भी निदेशक को दिया है. कोर्ट ने निदेशक से यह बताने को कहा है कि रिम्स की ऑडिट कब कब हुई है. निदेशक को तिथिवार जानकारी शपथपत्र के माध्यम से देने का निर्देश कोर्ट ने दिया। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी.

 

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