Ranchi : झारखंड के तीन जिलों पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध माइनिंग की जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने गढ़वा और पलामू के DC को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उक्त जिलों में किसी भी तरह का अवैध खनन और खनिज की अवैध ट्रांस्पोर्टिंग न हो. साथ ही अदालत ने 3 सदस्यीय कमिटी को 26 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष सौंपने का भी निर्देश दिया है. बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तीन सदस्यीय कमिटी का गठन कर उक्त जिलों में खनन की जांच करने का निर्देश दिया है. इस कमिटी में आईजी रैंक के एक और माइनिंग विभाग के दो अधिकारी शामिल हैं. आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज यादव की जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की. इसे भी पढ़ें -कोरोना">https://lagatar.in/corona-update-43-new-patients-were-found-in-jharkhand-the-number-of-active-patients-is-197/">कोरोना
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अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त- गढ़वा और पलामू DC को कहा, अवैध खनन न हो यह सुनिश्चित करें

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