Ranchi : पलामू जिले के अमानत बराज में बिना काम पूरा किए पैसे की निकासी और भीम बराज में राज्य सरकार की हिस्सेदारी से अधिक की राशि भुगतान करने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने निर्माण कार्य करने वाली कंपनी हार्डवेयर टूल्स एंड मिशनरी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिवादी बनाया है और अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने सरकार को पूरे मामले पर चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है.
सुदामा राय ने जनहित याचिका दायर की है
इस संबंध में पलामू के रहने वाले सुदामा राय ने जनहित याचिका दायर की है. प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने अपनी बहस के दौरान अदालत को बताया कि निर्माण कार्य कर रही कंपनी और अधिकारियों की मिलीभगत से अमानत बराज का काम पूरा किए बिना पूरी राशि की निकासी कर ली गयी है. इतना ही नहीं झारखंड और बिहार सरकार के सहयोग से बनने वाले भीम बराज का काम पूरा हुए बिना 90 फीसदी से अधिक का भुगतान झारखंड सरकार ने कर दिया है.
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