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7वीं से 10वीं JPSC के रिवाइज्ड रिजल्ट के खिलाफ दायर याचिका पर HC ने JPSC से मांगा जवाब

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में सातवीं से लेकर दसवीं जेपीएससी परीक्षा के रिवाइज्ड रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. प्रार्थी कैलाश कुमार और शैलेन्द्र कुमार की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में यह सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने JPSC से पिटीशन की विभिन्न बिन्दुओं पर जवाब मांगा गया है. इसे भी पढ़ें--बकोरिया">https://lagatar.in/jharkhand-news-bakoria-encounter-case-cbi-has-sought-viscera-report-of-all-the-12-killed-from-the-health-department/">बकोरिया

मुठभेड़ः CBI ने स्वास्थ्य विभाग से मांगी मारे गए सभी 12 लोगों के विसरा रिपोर्ट अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए मई की तिथि निर्धारित की है. प्रार्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भरद्वाज, चंचल जैन,तान्या सिंह और कुमारी सुगंधा अदालत में उपस्थित हुईं. पिछली सुनवाई में भी अदालत ने JPSC से जवाब मांगा था. लेकिन अब तक JPSC ने जवाब दाखिल नहीं किया है. इसे भी पढ़ें-धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-charges-framed-against-25-including-former-nirsa-mla-arup-chatterjee/">धनबाद

: निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी समेत 25 के खिलाफ आरोप तय प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में दाखिल किये याचिका में कहा है कि PT के रिवाइज्ड रिजल्ट में सामान्य वर्ग की संख्या 15 गुणा नहीं है जबकि BC-I और BC-II के अभ्यर्थियों की संख्या पंद्रह गुणा से कही अधिक है. ST, SC और EWS का कट ऑफ मार्क्स बढ़ा देने से उक्त केटेगरी के कई अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं. दिव्यांग केटेगरी के अभ्यर्थियों का कट ऑफ मार्क्स नहीं दिया गया और रिवाइज्ड रिजल्ट में कई अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है.   [wpse_comments_template]

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