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HC ने बीरेन्द्र राम के केस में प्रार्थी से मांगा रिजवाइंडर, ACB-ED ने दाखिल की स्टेट रिपोर्ट

Ranchi : ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम और पथ निर्माण विभाग के निलंबित अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई हुआई. दरअसल CBI जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता को रिजवाइंडर दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब अदालत इस जनहित याचिका पर 26 जुलाई को सुनवाई करेगा. मामले में मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ में ईडी और एसीबी ने अब तक इन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से कोर्ट को दी है. बता दें कि आयकर विभाग ने जमशेदपुर के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित दोराबजी ऑटो प्राइवेट, परसुडीह और सुंदर नगर स्थित पहाड़ी इंजीनियरिंग मुंशी मोहल्ला के आवास समेत छह स्थानों पर छापेमारी की थी. जहां आयकर विभाग को निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के करीबी सुरेश प्रसाद वर्मा के आवास से ढाई करोड़ कैश, भारी मात्रा में बेनामी संपत्ति के कागजात,सोने के आभूषण निवेश के कागजात समेत टैक्स चोरी से संबंधित दस्तावेज मिले थे. इस संबंध में पंकज यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है. इसे भी पढ़ें - BREAKING">https://lagatar.in/breaking-news-dhanbad-coal-businessman-and-transporter-shot-dead-in-public/">BREAKING

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