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HC ने तालाबों की साफ-सफाई के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी

रांची के विभिन्न जलाशयों और तालाबों के अतिक्रमण से संबंधित मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची नगर निगम को इस स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से यह जानकारी देने का निर्देश दिया है कि शहर के तालाबों में गंदगी न फैले और इसपर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.
 

Ranchi : रांची के विभिन्न जलाशयों और तालाबों के अतिक्रमण से संबंधित मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची नगर निगम को इस स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से यह जानकारी देने का निर्देश दिया है कि शहर के तालाबों में गंदगी न फैले और इसपर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. इसके साथ ही अदालत ने निगम को शपथपत्र दायर कर यह बताने को कहा है कि अगर राज्य में प्लास्टिक बैन है तो उसका अनुपालन कैसे किया जा रहा है.

 

हाईकोर्ट इस मामले में अब दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा. बता दें कि रांची के बड़ा तालाब और जिला के आसपास के जलस्रोतों को संरक्षित करने व इसमें हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. खुशबू कटारुका के द्वारा दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि बड़ा तालाब, कांके डैम और धुर्वा डैम की सैकड़ों एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों के द्वारा हड़प ली गई है.

 

वहां मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है. जिसका काफी बुरा असर जलाशयों पर पड़ रहा है. इतना ही नहीं रांची में तालाबों की स्थिति भी बदतर होती जा रही है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई.

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