Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को पलामू जिले के पड़वा प्रखंड के 126 किसानों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के धान का पैसा भुगतान नहीं किए जाने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
अदालत ने सरकार को यह बताने का निर्देश दिया है कि बकाया राशि का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया? इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की प्रगति रिपोर्ट भी दाखिल करने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को करेगा. इस संबंध में आशा देवी ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि पलामू के पड़वा प्रखंड किसानों का वित्तीय वर्ष 2021- 22 के धान बिक्री का 50 फीसदी राशि बकाया है.
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