Ranchi : देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ गोड्डा सांसद द्वारा दर्ज करवाए गये FIR में पुलिस को किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत ने सांसद निशिकांत दुबे को नोटिस जारी किया है. अब हाईकोर्ट देवघर डीसी की याचिका पर 25 अप्रैल को सुनवाई करेगा. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में देवघर DC की याचिका पर सुनवाई हुई. उनकी ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अजय शाह ने पक्ष रखा. बता दें कि वर्ष 2022 में फ्लाइट टेकऑफ करने को लेकर हुए विवाद के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर DC के खिलाफ जीरो FIR दर्ज करवाई है. जिसे रद्द करने के लिए देवघर DC ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसे भी पढ़ें - सभी">https://lagatar.in/why-modis-surname-of-all-the-thieves-rahul-gets-two-years-sentence-bail-will-stay-membership-of-parliament-or-will-go/">सभी
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देवघर DC के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर HC ने लगायी रोक, सांसद निशिकांत दुबे को नोटिस

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