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चर्चित बिल्डर अमित सरावगी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Ranchi : झारखंड के चर्चित बिल्डर अमित सरावगी की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस गौतम कुमार चौधरी के कोर्ट ने अमित सरावगी की बेल पर सुनवाई करते हुए उसके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है. अब अदालत इस मामले में 26 जून को सुनवाई करेगी. अमित सरावगी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अविनाश अखौरी और ऋषभ कुमार ने पक्ष रखा. पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश से अमित सरावगी को बड़ी राहत मिली है. यह मामला अलग-अलग बैंकों से 100 करोड़ से ज्यादा राशि के बैंक फ्रॉड से जुड़ा  है. सीबीआई ने वर्ष 2018 में अमित सरावगी के खिलाफ कांड संख्या 08/2018 दर्ज की थी. अमित मनी लाउंड्रिंग का भी आरोपी है. उन्हें पिछले दिनों मनी लाउंड्रिंग के केस में जमानत मिली है. इसे भी पढ़ें – तोहफा">https://lagatar.in/gift-da-of-one-lakh-contract-workers-increased-from-27-to-34-percent/">तोहफा

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