Ranchi : राज्य में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. यह याचिका निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और राज्य के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया.
न्यायलय के आदेश को बाईपास कर रूल ऑफ लॉ का गला घोंट रही सरकार
जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में इस अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार न्यायलय के आदेश को बाईपास कर राज्य में रूल ऑफ लॉ का गला घोंट रही है. हाईकोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई 2025 को करेगी.