Search

छवि रंजन की बेल पर HC का फैसला सुरक्षित, कोर्ट ने पूछा आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे संलिप्त

Ranchi : चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री करने के आरोपी निलंबित IAS छवि रंजन की बेल पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. छवि रंजन के अधिवक्ता के मुताबिक, शुक्रवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी के अधिवक्ता से मौखिक रूप से पूछा कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे संलिप्त है? छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अभिषेक चौधरी ने बहस की. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. इसे भी पढ़ें - झारखंड">https://lagatar.in/pm-modi-laid-the-foundation-stone-of-projects-worth-rs-35700-crore-in-dhanbad/">झारखंड

वासियों को पीएम की सौगात, सिंदरी में 35,700 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास, बोले-मोदी की गांरटी पूरी हुई
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

बेहतर न्यूज़ अनुभव
ब्राउज़र में ही
//